MP Govt Holiday Cancel Order 2025 मध्यप्रदेश सरकार अवकाश निरस्त आदेश 2025: 13 विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियाँ रद्द, पूरी जानकारी
मध्यप्रदेश सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें 13 विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियों को निरस्त कर दिया गया है। यह निर्णय MP Govt Holiday Cancel Order 2025 के तहत लिया गया है, जो वर्तमान परिस्थितियों और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। इस लेख में हम इस आदेश की step-by-step जानकारी प्रदान करेंगे, जिसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदु जैसे विभागों की सूची, विशेष परिस्थितियाँ, आवेदन प्रक्रिया, और FAQs शामिल होंगे।
1. आदेश का नाम (Name of the Order)
मध्यप्रदेश सरकार अवकाश निरस्त आदेश 2025 (MP Govt Holiday Cancel Order 2025)
यह आदेश मध्यप्रदेश के 13 प्रमुख विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द करने से संबंधित है। इसका उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में essential services को सुचारू रखना और public welfare सुनिश्चित करना है।
2. संक्षिप्त जानकारी (Brief Information)
मध्यप्रदेश सरकार ने 10 मई 2025 को एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया कि 13 विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियाँ आगामी आदेश तक निरस्त रहेंगी। यह कदम India-Pakistan tensions और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है। Chief Minister Dr. Mohan Yadav ने नागरिक सेवाओं की सहज आपूर्ति और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी विभागों को high alert पर रहने का निर्देश दिया है।
केवल special circumstances जैसे परिवार में विवाह, गंभीर बीमारी, या अप्रत्याशित घटनाओं में ही छुट्टी स्वीकृत की जाएगी। यह स्वीकृति district level पर कलेक्टर या state level पर विभागीय सचिव द्वारा दी जाएगी। अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए भी छुट्टियाँ strict scrutiny के बाद ही स्वीकृत होंगी।
3. प्रभावित विभागों की सूची (List of Affected Departments)
नीचे दी गई तालिका में उन 13 विभागों की सूची दी गई है, जिनके कर्मचारियों की छुट्टियाँ निरस्त की गई हैं:
क्रमांक |
विभाग का नाम |
Department Name (English) |
1 |
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग |
Panchayat and Rural Development Department |
2 |
राजस्व विभाग |
Revenue Department |
3 |
गृह विभाग |
Home Department |
4 |
ऊर्जा विभाग |
Energy Department |
5 |
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग |
Public Health and Medical Education Department |
6 |
नगरीय विकास एवं आवास विभाग |
Urban Development and Housing Department |
7 |
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग |
Public Health Engineering Department |
8 |
जल संसाधन विभाग |
Water Resources Department |
9 |
नर्मदा घाटी विकास विभाग |
Narmada Valley Development Department |
10 |
परिवहन विभाग |
Transport Department |
11 |
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग |
Food, Civil Supplies, and Consumer Protection Department |
12 |
लोक निर्माण विभाग |
Public Works Department |
13 |
सामान्य प्रशासन विभाग |
General Administration Department |
Note: इन विभागों के कर्मचारियों को अपने headquarters पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा।
4. महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)
इस आदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नलिखित हैं:
विवरण |
तिथि |
आदेश जारी होने की तिथि |
10 मई 2025 |
आदेश लागू होने की तिथिआदेश जारी होने की तिथि |
तत्काल प्रभाव से |
अगले आदेश तक अवकाश निरस्त |
अनिश्चितकाल तक |
विशेष परिस्थितियों में आवेदन की अंतिम तिथि |
विभागीय निर्देशानुसार |
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5. विशेष परिस्थितियाँ (Special Circumstances for Leave)
आदेश के अनुसार, निम्नलिखित special circumstances में ही छुट्टी स्वीकृत की जाएगी:
-
विवाह: स्वयं या परिवार के सदस्य का विवाह।
-
गंभीर बीमारी: स्वयं या परिवार के सदस्य की गंभीर बीमारी।
-
प्रसूति एवं संतान पालन: मातृत्व या नवजात की देखभाल।
-
दुर्घटना: स्वयं या परिवार के साथ कोई दुर्घटना।
-
अप्रत्याशित घटना: परिवार में कोई अन्य अप्रत्याशित घटना।
Approval Process:
-
District Level: जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृति।
-
State Level: संबंधित विभाग के Principal Secretary द्वारा अनुमति।
Note: अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए भी छुट्टी आवेदन केवल extremely essential cases में ही स्वीकृत होंगे।
6. आवेदन शुल्क (Application Fee)
इस आदेश के तहत छुट्टी आवेदन के लिए कोई application fee नहीं है। कर्मचारियों को केवल अपने departmental portal या district collector office में आवेदन जमा करना होगा।
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7. आयु सीमा (Age Limit)
यह आदेश सभी आयु वर्ग के government employees पर लागू है। इसमें कोई age-specific restriction नहीं है। सभी कर्मचारियों, चाहे वे junior staff हों या senior officials, को इस आदेश का पालन करना अनिवार्य है।
8. आवेदन कैसे करें (How to Apply for Leave in Special Circumstances)
यदि कर्मचारी विशेष परिस्थितियों में छुट्टी लेना चाहते हैं, तो निम्नलिखित steps का पालन करें:
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आवेदन पत्र तैयार करें:
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एक औपचारिक आवेदन पत्र लिखें, जिसमें छुट्टी का कारण और अवधि स्पष्ट रूप से उल्लेख हो।
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आवश्यक दस्तावेज जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट, विवाह निमंत्रण पत्र, आदि संलग्न करें।
-
-
विभागीय पोर्टल पर जमा करें:
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अपने विभाग के online portal पर लॉगिन करें।
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Leave Application Section में जाकर आवेदन अपलोड करें।
-
यदि ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो hard copy विभागीय कार्यालय में जमा करें।
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जिला या राज्य स्तर पर अनुमोदन:
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जिला स्तर पर: आवेदन Collector Office में जमा करें।
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राज्य स्तर पर: संबंधित विभाग के Principal Secretary को आवेदन भेजें।
-
-
स्थिति की जाँच:
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आवेदन की स्थिति ऑनलाइन पोर्टल या कार्यालय से ट्रैक करें।
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स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना SMS या email के माध्यम से प्राप्त होगी।
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Important: आवेदन में genuine reason और supporting documents अनिवार्य हैं।
9. कुछ उपयोगी लिंक (Useful Links)
निम्नलिखित लिंक कर्मचारियों के लिए उपयोगी हो सकते हैं:
विवरण |
लिंक |
मध्यप्रदेश सरकार आधिकारिक वेबसाइट |
|
छुट्टी आवेदन पोर्टल |
विभागीय पोर्टल (अपने विभाग से जाँचें) |
कलेक्टर कार्यालय संपर्क |
District Collector Portal |
MP Govt Official Website, Madhya Pradesh Leave Application Portal, GAD MP Guidelines
10. प्रश्न और उत्तर (Frequently Asked Questions – FAQs)
प्रश्न 1: मध्यप्रदेश में किन विभागों की छुट्टियाँ निरस्त की गई हैं?
उत्तर: 13 विभागों की छुट्टियाँ निरस्त की गई हैं, जिनमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह, ऊर्जा, और सामान्य प्रशासन विभाग शामिल हैं। पूरी सूची ऊपर तालिका में दी गई है।
प्रश्न 2: क्या विशेष परिस्थितियों में छुट्टी मिल सकती है?
उत्तर: हाँ, विशेष परिस्थितियों जैसे विवाह, गंभीर बीमारी, या दुर्घटना में जिला कलेक्टर या विभागीय सचिव से स्वीकृति ली जा सकती है।
प्रश्न 3: छुट्टी आवेदन के लिए शुल्क क्या है?
उत्तर: कोई आवेदन शुल्क नहीं है। कर्मचारी मुफ्त में आवेदन जमा कर सकते हैं।
प्रश्न 4: क्या यह आदेश सभी कर्मचारियों पर लागू है?
उत्तर: यह आदेश 13 विभागों के सभी कर्मचारियों पर लागू है। अन्य विभागों के लिए छुट्टियाँ सख्ती से स्वीकृत होंगी।
प्रश्न 5: आदेश कब तक लागू रहेगा?
उत्तर: यह आदेश आगामी आदेश तक लागू रहेगा। परिस्थितियाँ सामान्य होने पर नया आदेश जारी हो सकता है।
अतिरिक्त जानकारी (Additional Information)
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राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि national security और citizen safety सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी कलेक्टरों को high alert पर रहने और rumor control करने के निर्देश दिए गए हैं।
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आपदा प्रबंधन: स्वास्थ्य, अग्निशमन, और अन्य emergency services को और मजबूत करने के लिए कहा गया है।
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कर्मचारी असंतोष: कुछ कर्मचारी संगठनों ने इस आदेश पर discontent व्यक्त किया है, क्योंकि यह उनके work-life balance को प्रभावित कर सकता है।
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निष्कर्ष (Conclusion)
मध्यप्रदेश सरकार का MP Govt Holiday Cancel Order 2025 एक महत्वपूर्ण कदम है, जो public welfare और national security को प्राथमिकता देता है। कर्मचारियों को इस आदेश का strict compliance करना होगा, और केवल genuine cases में ही छुट्टी स्वीकृत होगी। हमने इस लेख में सभी जानकारी step-by-step और SEO-optimized तरीके से प्रस्तुत की है, ताकि यह Google पर top rank कर सके। यदि आपके पास कोई अन्य प्रश्न हैं, तो नीचे कमेंट करें या विभागीय पोर्टल पर संपर्क करें।
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