Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana 2024: मध्यप्रदेश सरकार अपने नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है। इस लेख में हम इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि योजना के लाभ, उद्देश्य, पात्रता, विशेषताएं, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया। यदि आप Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana 2024 से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया इस लेख को अंत तक पढ़ें।
योजना का परिचय
मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अगस्त 2014 को Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana शुरू की थी। इस योजना के तहत प्रदेश के नागरिकों को जो अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ सभी वर्गों के नागरिक उठा सकते हैं। योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी और प्रशिक्षण का लाभ दिया जाएगा। इससे बेरोजगार नागरिकों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर बनेंगे, जिससे बेरोजगारी की दर में कमी आएगी।
योजना का संशोधन
इस योजना में 16 नवंबर 2017 को संशोधन किया गया था। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं कक्षा निर्धारित की गई है और ऋण की अवधि 7 वर्ष तक होगी।
योजना का कार्यान्वयन
योजना के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को 10 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। जिला स्तर पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार और उद्योग केंद्र के माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष के मध्य के नागरिक उठा सकते हैं।
योजना का विवरण
- योजना का नाम: मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
- लॉन्चिंग: मध्य प्रदेश सरकार
- लाभार्थी: मध्य प्रदेश के नागरिक
- उद्देश्य: उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करना
- आधिकारिक वेबसाइट: msme.mponline.gov.in
- साल: 2024
- योजना की शुरुआत: 1 अगस्त 2014
- संशोधन की तिथि: 16 नवंबर 2017
- ऋण राशि: 10 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये
- आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन
- ब्याज दर: 5% से 6%
- ऋण वापसी अवधि: 7 वर्ष
योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता
- सामान्य वर्ग: पूंजीगत लागत पर 15% मार्जिन मनी (अधिकतम 12,00,000 रुपये), ब्याज दर 5% (महिला उद्यमी हेतु) और 6% (पुरुष हेतु)
- बीपीएल वर्ग: पूंजीगत लागत पर 20% मार्जिन मनी (अधिकतम 18,00,000 रुपये), ब्याज दर 5% (महिला उद्यमी हेतु) और 6% (पुरुष हेतु)
उद्देश्य
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana 2024 का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार नागरिकों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे और प्रदेश में बेरोजगारी की दर में कमी आएगी।
लाभ और विशेषताएं
- योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2014 को हुई थी।
- इस योजना के तहत नागरिकों को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा।
- योजना का लाभ सभी वर्गों के नागरिक उठा सकते हैं।
- योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- योजना के माध्यम से नागरिकों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
- बेरोजगारी दर में कमी आएगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।
- योजना के अंतर्गत 7 वर्ष के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।
- ऋण की राशि 10 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये तक होगी।
- महिला उद्यमियों के लिए 5% और पुरुष उद्यमियों के लिए 6% ब्याज दर निर्धारित की गई है।
- नोडल एजेंसी: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग।
पात्रता
- मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं कक्षा।
- आयु 18 से 40 वर्ष के बीच।
- आवेदक का परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- यदि आवेदक अन्य स्वरोजगार योजना के तहत सहायता प्राप्त कर रहा है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता।
- योजना का लाभ केवल एक बार ही उठाया जा सकता है।
आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- 10वीं कक्षा की मार्कशीट
आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें’ लिंक पर क्लिक करें।
- विभाग की सूची से आवश्यक विभाग का चयन करें।
- साइन अप सेक्शन में मांगी गई जानकारी भरें।
- ‘साइन अप नाउ’ बटन पर क्लिक करें।
पोर्टल पर लॉगिन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें’ लिंक पर क्लिक करें।
- विभाग का चयन करें।
- योजना का चयन करें।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करने की प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें’ लिंक पर क्लिक करें।
- विभाग का चयन करें।
- एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें।
- ‘गो’ बटन पर क्लिक करें।
IFS कोड सर्च करने की प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें’ लिंक पर क्लिक करें।
- विभाग का चयन करें।
- IFS कोड दर्ज करें।
- ‘सर्च’ बटन पर क्लिक करें।
संपर्क जानकारी
- हेल्पलाइन नंबर: 07556720200/07556720203
- ईमेल आईडी: support.msme@mponline.com
इस लेख में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।